यह मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय को राज्य की सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। मंत्रालय संपर्कता की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर कुछ राज्य सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने पर विचार करता है।
नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में राज्य सड़कों की घोषणा सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर की है; राज्य सड़कों के नए एनएच के रूप में घोषित करने के मानदंड में देश की लंबाई/चौड़ाई में चलने वाली सड़कें, निकटवर्ती देशों को जोड़ने वाली सड़कें, राज्यों की राजधानियों के साथ राष्ट्रीय राजधानियां/पारस्परिक रूप से राज्य की राजधानियां, प्रमुख बंदरगाह, गैर-प्रमुख बंदरगाह, बड़े औद्योगिक केंद्र या पर्यटन केंद्र, सड़कें पहाड़ी और अलग-थलग क्षेत्रों, में बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक आवश्यकता को पूरा करने वाली मुख्य सड़कें जो यात्रा दूरी में कमी लाने और पर्याप्त आर्थिक विकास करने में सहायक होती हैं, जिससे सड़कें जो पिछड़े क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों (रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अलावा) के बड़े इलाकों को खोलने में मदद करते हैं, 100 किमी के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड को प्राप्त करने में मदद करते हैं,शामिल है।